सिर्फ 1 रुपये का मंथली खर्च, मिलेगा 2 लाख का सुरक्षा कवर; कैसे करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन
Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana: इस स्कीम में 70 साल की उम्र तक रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है. इसमें साल में एक बार प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है.
PMSBY के लिए बैंक में अकाउंट होना जरूरी है. (Representational Image)
PMSBY के लिए बैंक में अकाउंट होना जरूरी है. (Representational Image)
Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana: केंद्र सरकार की ओर से सोशल सिक्युरिटी को लेकर कई स्कीम चलाई जा रही हैं. इनका मकसद समाज के उन तबके को भी इंश्योरेंस कवर के दायरे में लाना है, जो महंगे प्रीमियम पर इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं खरीद सकते हैं. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) में बहुत ही मामूली प्रीमियम पर 2 लाख रुपये तक एक्सीडेंट कवर मिलता है. इस स्कीम की खासियत यह है कि इसमें साल में एक बार प्रीमियम देना पड़ता है और वह भी आपके बैंक अकाउंट से ऑटो डिडक्ट हो जाता है.
PMSBY: प्रीमियम 1 रुपये है मंथली खर्च
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) का सालाना प्रीमियम महज 12 रुपये है. इसका मतलब है कि आपको हर महीने सिर्फ 1 रुपये की बचत करनी होगी. इसमें हर साल 31 मई से पहले आपके बैंक अकाउंट से प्रीमियम की रकम ऑटो डिडक्ट हो जाती है. इसमें कवर 1 जून से 31 मई के अवधि में मिलता है.
PMSBY: कब, कितना मिलता है कवर
वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) में इंश्योर्ड व्यक्ति की एक्सीडेंट में मौत होने या पूरी तरह से विकलांग होने पर 2 लाख रुपये का एक्सीडेंट बीमा मिलता है. वहीं स्थायी रूप से आंशिक विकलांग होने पर 1 लाख रुपये का कवर मिलता है. 18 से 70 साल तक की उम्र के भारतीय इस स्कीम में रजिस्टर्ड हो सकता है.
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PMSBY: कैसे कराएं रजिस्ट्रेशन
सरकार की इस स्कीम्स में रजिस्ट्रेशन कराना बेहद आसान है. PMSBY में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आप किसी भी नजदीकी बैंक में जाकर आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा आप बैंक मित्र की भी मदद ले सकते हैं. आप चाहें तो इंश्योरेंस एजेंट से भी संपर्क कर सकते हैं. सरकारी बीमा कंपनियां और कई प्राइवेट बीमा कंपनियां बैंकों के साथ मिलकर इन स्कीम्स की ऑफर कर रही हैं. इस स्कीम की डिटेल www.financialservices.gov.in पर जाकर ले सकते हैं.
PMSBY: स्कीम की खास बातें
- 18 साल से 70 साल तक का कोई भी व्यक्ति योजना ले सकता है.
- इंश्योर्ड व्यक्ति के 70 साल के होने पर यह कवर खत्म हो जाएगा.
- इस योजना के लिए बैंक में अकाउंट होना जरूरी है.
- प्रीमियम कटने के दौरान खाते में बैलेंस होना जरूरी.
- बैलेंस नहीं होने पर पॉलिसी खुद ही रद्द हो जाएगी.
- बैंक खाता बंद होने पर भी पॉलिसी रद्द मानी जाएगी.
02:06 PM IST